रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला (CG Liquor Scam) मामले में आरोपी कारोबारी अनवर ढेबर को एक बार फिर राहत मिली है। रायपुर हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए पैरोल अवधि 7 दिन के लिए बढ़ाने की अनुमति दी है।

जानकारी के मुताबिक, अनवर ढेबर ने अपनी मां की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए पैरोल बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने मानवीय आधार पर यह राहत दी। इससे पहले उन्हें 4 दिन की पैरोल दी गई थी, जो रविवार को समाप्त हो गई थी। मंगलवार रात वे पुलिस सुरक्षा के बीच रायपुर स्थित अपने घर पहुंचे।
ED की जांच और आरोप
अनवर ढेबर पर छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में करोड़ों रुपए के अवैध लेनदेन और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें वित्तीय अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया था।
यह मामला लंबे समय से सुर्खियों में है, क्योंकि इसमें कई अधिकारियों और कारोबारियों के नाम सामने आए थे। ED के मुताबिक, राज्य में शराब वितरण प्रणाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और धन शोधन की आशंका है।
अस्थायी राहत
अदालत से मिली यह राहत अस्थायी है। तय समय पूरा होने के बाद अनवर ढेबर को दोबारा जेल लौटना होगा। वहीं, ED और राज्य सरकार दोनों ही मामले की आगे की जांच में जुटी हैं।
अंचल टाइम्स की रिपोर्ट
हाईकोर्ट द्वारा दी गई पैरोल को मानवीय दृष्टिकोण से लिया गया निर्णय बताया गया है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह राहत जांच की प्रक्रिया या मुकदमे की सुनवाई को प्रभावित नहीं करेगी
