मकान में दुकान होने पर अलग कॉमर्शियल कनेक्शन न होने पर घरेलू कनेक्शन को ही कॉमर्शियल कर दिया जाएगा। यूपीपीसीएल के निर्देश पर केस्को ने सभी एक्सईएन को निर्देश जारी किए।असिस्टेड बिलिंग व्यवस्था के तहत एक मीटर रीडर के साथ विभागीय इंजीनियर को साथ भेजने की कवायद शुरू की गई है।
अब तक एक हजार से अधिक ऐसे मकानों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब न मिलने पर कनेक्शन की विधा बदल दी जाएगी। नोटिस पीरियड में उपभोक्ता को मकान में बनी दुकान के कॉमर्शियल कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा। घरेलू बिजली का प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज 110 रुपये प्रति किलोवाट होता है। घरेलू बिजली दर के मुताबिक 300 यूनिट तक 6 रुपये प्रति यूनिट और इसके ऊपर 6.5 रुपये प्रति यूनिट पड़ती है।
वाणिज्यिक कनेक्शन को 330 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से फिक्स चार्ज और 300 यूनिट तक 7.50 प्रति यूनिट, 1000 यूनिट तक 8.40 रुपये प्रति यूनिट और इसके ऊपर 8.75 रुपये प्रति यूनिट बिजली दर से बिल लिया जाता है।