Arvind Kejriwal Bail Live Update: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज यानी शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं. लेकिन अब उनकी रिहाई पर पेंच फंसता नजर आ रहा है. हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक अरविंद केजरीवाल के जमानत पर रोक लगा दी है. एक बार फिर इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. लंच के बाद सुनवाई फिर से शुरू हो गई है.
Arvind Kejriwal Bail Live: दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत तो मिल गई, लेकिन उनकी रिहाई पर पेंच फंस गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, और फैसला आने तक उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता. फिलहाल हाईकोर्ट में ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू और केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम बहस कर रहे हैं… लाइव अपडेट्स के लिए जुड़े रहें…
Arvind Kejriwal hearing in delhi high court live:-
सिंघवी ने कहा, ईडी पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है. हर तर्क में पूरी तरह पक्षपात दिखता है. निचली अदालत मे यह मामला पांच घंटे तक चला. राजू ने करीब 3 घंटे 45 मिनट का समय लिया और फिर ट्रायल जज पर दोष लगाया गया क्योंकि उन्होंने हर कॉमा और फुल स्टॉप को दोहराया नहीं.
ईडी की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस स्वर्णकांता के फैसले को पलटा नहीं है, इसलिए जमानत कभी नहीं दी जा सकती. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा और सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं, बल्कि गिरफ्तारी की वैधता पर सुनवाई कर रहे थे. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं जमानत के बारे में नहीं बल्कि गिरफ्तारी के बारे में बात कर रही हूं.
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जमानत की सुनवाई कैसी होनी चाहिए, इस बारे में गलत धारणा है. सिर्फ़ इसलिए कि इसमें राजनीतिक विरोध शामिल है और अगर जज द्वारा सभी मांगों का निपटारा नहीं किया जाता है, तो इससे ASG राजू को जज को बदनाम करने का अधिकार मिल जाता है. यह निंदनीय है, दुखद है. यह कभी भी सरकारी अधिकारी की ओर से नहीं होना चाहिए था.
एएसजी राजू ने कहा कि हमारे पास आप पार्टी के लोगों और अन्य आरोपियों के बीच बातचीत के सबूत हैं, जो भारी मात्रा में नकदी का लेन-देन कर रहे थे.. टेलीफोन कॉल भी हैं. जमानत देते समय ट्रायल कोर्ट ने इन सब बातों को नज़रअंदाज़ कर दिया है.-ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने हाईकोर्ट में कहा, अरविंद केजरीवाल दो तरह से दोषी हैं. पर्सनल कैपेसिटी में, क्योंकि उन्होंने 100 करोड़ रुपये मांगे और AAP के मुखिया के तौर पर भी वे दोषी हैं. क्योंकि इन पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने चुनाव में किया.
संजय सिंह ने कहा कि कल ऐतिहासिक फैसला कोर्ट का आया और आज उसके आदेश को अपलोड किया गया. ट्रायल कोर्ट का जो आदेश है उसमें BJP सरकार ED की भूमिका इस देश के सामने बेनकाब होती है. कोर्ट आदेश बता रहा है ED मनगढ़ंत तरीके से तथ्यों को इकट्ठा कर रहे है. दबाव में बयान लिए जाते हैं. गिरफ्तारियां की जाती और सरकारी गवाह बनाकर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है.ED की ओर से ASG SV राजू दलील रख रहे हैं. उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को Perverse (विकृत) बोला. ASG राजू ने कहा कि दलील रखने का पूरा समय नहीं मिला. कोर्ट ने कहा कि जल्दी करो, मुझे आदेश पारित करना है. लिखित दलील भी ली. केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि मेरी एक आपत्ति है ईडी की याचिका में और मौखिक रूप से कुछ टिप्पणियां की गई हैं. जो सही नही हैं.
केजरीवाल के वकील ने आगे कहा कि यह जमानत को रद्द करने का मामला है. कानून तय है. केजरीवाल के वकील ने कहा कि ऐसी क्या जल्दी थी कि जो ED वेकेशन के दौरान भी ज़मानत पर रोक लगवाने के लिए हाईकोर्ट आ पहुंची. अब ईडी की तरफ से ASG SV राजू दलील पेश कर रहे हैं. ASG एसवी राजू ने PML के सेक्शन 45 का हवाला दिया. ASG राजू ने कहा इसमे ज़रूरी शर्त है किकोर्ट ज़मानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सरकारी वकील को अपनी दलील रखने का पूरा मौका देगा. पर इस केस में ऐसा नहीं हुआ. हमे ज़मानत का विरोध करने का पूरा मौका निचली अदालत ने नहीं दिया.
ED की ओर से ASG SV राजू दलील रख रहे हैं. उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को Perverse (विकृत) बोला. ASG राजू ने कहा कि दलील रखने का पूरा समय नहीं मिला. कोर्ट ने कहा कि जल्दी करो, मुझे आदेश पारित करना है. लिखित दलील भी ली. केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि मेरी एक आपत्ति है ईडी की याचिका में और मौखिक रूप से कुछ टिप्पणियां की गई हैं. जो सही नही हैं.